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पासपोर्ट और वीज़ा संबंधी सूचना

कृपया अपनी आवेदन श्रेणी के अनुसार चेकलिस्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें और इसे सारे आवश्यक सहायक दस्तावेज़ो के साथ भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्मे के साथ भेजें

  • वीज़ा आवदेन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • सभी वीज़ा आवेदनो के प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कागज़ात: विद्यार्थी वीज़ा
    • वीज़ा आवेदन फॉर्म
    • दो फोटोग्राफ
    • अनुमोदित विश्वविद्यालय/कॉलेज से अनंतिम प्रवेश पत्र (Provisional admission letter)
    • बैंक गारंटी पाठ्यक्रम की अवधि तक अवश्य मान्य होनी चाहिए
    • पिता का रोज़गार पत्र जिसमें वर्तमान पदनाम और वेतन लिखा होना चाहिए और यह सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स/विदेश मंत्रालय द्वारा सत्यापित होना चाहिए
    • पिता से वचनपत्र (undertaking from father)
    • इकामा/बताका प्रति।

    ये कागज़ात भारतीय दूतावास से अनुमोदन होने के बाद ही वीज़ा जारी किया जाता है। अनन्तिम विद्यार्थी वीज़ा एकल प्रवेश के साथ केवल 6 महीनों की अवधि के लिए होता है।

    वर्तमान विद्यार्थी:

    • वीज़ा आवेदन फॉर्म
    • दो फोटोग्राफ
    • वैध बैंक गारंटी की प्रति
    • कॉलेज/विश्वविद्यालय से मूल बोनाफाइड प्रमाणपत्र
    • और तब इसे भारतीय दूतावास के अधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और तब ही वीज़ा दोहरी प्रविष्टियों के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है।
    • अंग्रेज़ी सीखने के लिए/कम्प्यूटर प्रवेश पत्र हमेशा मूल रूप में संस्थानों की अनुमोदित सूची के अनुसार होना चाहिए
    • संस्थान के बारे में किसी पुष्टि के लिए दूतावास में शिक्षा विभाग की सलाह ली जानी चाहिए ( 4884144 एक्सटेंशन -113)

    पर्यटक वीज़ा:
    सऊदी नागरिकों के लिए:

    पर्यटक वीज़ा एकल प्रवेश के साथ केवल 3 महीनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

    • दो फोटोग्राफों और बताका की प्रति के साथ आवेदन फॉर्म।
    • पिछली मुलाकातें जाँची जाती हैं और प्रविष्टियाँ कॉलम संख्या 11 में की जाती हैं
    • पासपोर्ट पर किसी अधिक समय तक ठहरने (Overstay) की मुहर की जाँच की जानी है।
    • अगर आवेदक बार-बार आने वाला व्यक्ति है और वह छह से कम महीने पहले भारत आया है, तो पर्यटक वीज़ा सामान्यतया मना कर दिया जाता है। साथ ही आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह भारतीय राजदूतावास से वीज़ा विभाग से इस बारे में सम्पर्क करे।

    अन्य राष्ट्रीयताओं के लिए:

    • दो फोटोग्राफों के साथ आवेदन फॉर्म
    • इकामा प्रति और सऊदी अरब में प्रायोजक का अंग्रेज़ी में पत्र
    • अगर आवेदक बार-बार आने वाला व्यक्ति है और वह छह से कम महीने पहले भारत आया है, तो पर्यटक वीज़ा सामान्यतया मना कर दिया जाता है।

    प्रवेश वीज़ा:

    • प्रवेश वीज़ा भारतीय मूल की पत्नियों/पतियों/बच्चों को जारी किया जाता है। यह भारत में संबंधियों से मिलने के उद्देश्य से जारी किया जाता है।
    • रोज़गार का पत्र
    • इकामा प्रति
    • पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति ( अगर उनमें से एक भारतीय पासपोर्ट धारक हो)
    • भारत में संबंधित राज्य के गृह विभाग द्वारा सत्यापित विवाह प्रमाणपत्र
    • नाबालिग के पास विदेशी पासपोर्ट होने के मामले में माता-पिता, दोनों की प्रतियों की आवश्यकता है।
    • जब आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, तब हम आवेदक के जन्म के स्थान की जाँच करते हैं। अगर जन्म का स्थान भारत है, तब हमेशा प्रवेश वीज़ा जारी किया जाता है।

    व्यावसायिक वीज़ा:

    • दो फोटोग्राफों के साथ आवेदन फॉर्म
    • इकामा/बताका प्रति
    • भारतीय निमंत्रण पत्र और सऊदी कम्पनी के पत्र संबंधित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा अवश्य सत्यापित होने चाहिए

    सामान्यतया BV एकल प्रवेश के साथ केवल 3 महीनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है। इससे अधिक अवधि के वीज़ा आवेदन सभी कागज़ातों और आने की संख्या तथा भारत से आयातों के वार्षिक कारोबार के साथ अटैची-SS (C), CC को प्रस्तुत किए जाते हैं।

    • रोज़गार वीज़ा:
    • रोज़गार वीज़ा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में रोज़गार के लिए जा रहे हैं। दो फोटोग्राफों के साथ वीज़ा आवेदन
    • इकामा/बताका प्रति
    • रोज़गार करार प्रति और KSA में प्रायोजक का पत्र अटैची - SS(C)-सलाहकार को दोबारा भेजने की ज़रूरत होती है।

    पाक नागरिकों/पाक मूल के विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा:
    पाकिस्तान के नागरिकों और पाक मूल के व्यक्तियों के सभी आवेदन अनुमोदन के लिए अटैची-SS(C), सलाहकार-DCM-HOM को प्रस्तुत किए जाते हैं।

    • पाक निवासियों को अपने नज़दीकी रक्त संबंधियों, चिकित्सा उपचार और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वीज़ा जारी किए जाते हैं।
    • करीबी संबंधियों से मिलने आ रहे, व्यवसाय और चिकित्सा वीज़ा पर आ रहे पाक नागरिकों के लिए अन्य देशों के नागरियों जैसी शर्तें लागू हैं (पर वीज़ा का आवेदन पाकिस्तान वीज़ा फॉर्म में चार प्रतियों में किया जाता है), उन्हें 4 आवेदन (पाक) इकामा प्रति, भारत में करीबी संबंधियों से शपथपत्र प्रस्तुत करना होता है।
    • पाक मूल के विदेशी नागरिकों को केवल पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वीज़ा के लिए आवेदन करना है।

    चिकित्सा वीज़ा
    चिकित्सा वीज़े चिकित्सा उपचार के लिए जारी किए जाते हैं।

    • वीज़ा आवेदन
    • दो फोटोग्राफ
    • इकामा/बताका प्रति
    • प्रायोजक का पत्र ( गैर सउदियों के मामले में) और चिकित्सा उपचार प्रमाणपत्र।
    • चिकित्सा वीज़े सामान्यतया केवल विशिष्ट उपचारों के लिए जारी किए जाते हैं।

    गैस्ट्रिटिस, डायबिटीज़, रक्तचाप इत्यादि के लिए चिकित्सा कागज़ात प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को सामान्यतया निरुत्साहित किया जाता है क्योंकि ये उपचार सउदी अरब में आसानी से उपलब्ध हैं। आवेदक मुंबई में डॉक्टरों द्वारा बार-बार जारी किए जा रहे चिकित्सा प्रमाणपत्रों के आधार पर चिकित्सा वीज़ा के लिए मिशन से सम्पर्क करते हैं। ये प्रमाणपत्र बाद में पब्लिक नोटरी से सत्यापित करवाए जाते हैं जिससे इन्हें और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।
    पर आवेदकों के पास इन नकली चिकित्सा प्रमाणपत्रों के समर्थन में कोई प्रेस्क्रिप्शन, चिकित्सा बिल नहीं हैं। पहला चिकित्सा वीज़ा एकल प्रवेश के साथ केवल 3 महीनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है। लेकिन बहुत से परामर्शों के लिए डॉक्टरों के परामर्श पर रोगी को छह माह का दोहरा प्रवेश वीज़ा जारी किया जाता है। रोगी के साथ केवल एक तीमारदार को भारत जाने की अनुमति दी जाती है।


    PIO/OCI कार्ड

    • PIO कार्ड उसे जारी किए जाते हैं, जिसकी पत्नी/पति विदेशी नागरिक हो
    • विदेशी पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों के बच्चे
    • माता/पिता/पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति, पहला और अंतिम पृष्ठ, संबंध के प्रमाण के साथ
    • विवाह प्रमाणपत्र तभी अधिप्रमाणित है, अगर यह राज्य के गृह विभाग द्वारा सत्यापित हो
    • रोज़गार पत्र/इकामा प्रति
    • PIO आवेदन फॉर्म दो प्रतियों में
    • फीस अनुमोदन के बाद जमा करानी होती है।

    OCI कार्ड
    OCI कार्ड तभी जारी किए जाते हैं, अगर परिवार के सभी सदस्य भारतीय मूल के हों और उनके पास विदेशी पासपोर्ट हों

    • भारतीय पासपोर्ट भारतीय दूतावास में सुपुर्द किए जाते हैं और सुपुर्द किए जाने का प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किया जाता है
    • KSA में रोज़गार का पत्र
    • इकामा प्रति
    • हल्की पृष्ठभूमि वाला फोटोग्राफ

    प्रत्येक आवेदन को नेट पर अपलोड किया जाता है और पंजीकरण की रसीद आवेदन के साथ संलग्न की जाती है।
    प्रत्येक आवेदन SS (c ) और सलाहकार को प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति से फीस प्राप्त होने के बाद सम्पूर्ण सूचना NIC नेट पर अपलोड की जाती है।


    पासपोर्ट संबंधी सूचना
    सभी पासपोर्ट आवेदनों के प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा:


    पासपोर्टों के नवीकरण के लिए अपेक्षा:

    • मूल प्रमाणपत्र (बाद की अतिरिक्त पुस्तिका/ओं/पासपोर्ट, अगर कोई हो, सहित)।
    • पासपोर्ट आवेदन फॉर्म।
    • हल्की पृष्ठभूमि वाले 3.5 से.मी. x 3.5 से.मी. के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और प्रदान किए गए बॉक्स के भीतर फोटोग्राफ के नीचे हस्ताक्षर।
    • इगामा की प्रति।

    टिप्पणी: अगर पासपोर्ट का नवीकरण कालातीत (expiry) होने की तारीख से 1 वर्ष बाद किया जाता है, तो एक शपथपत्र भरा जाता है और SR. 155.00 के सामान्य शुल्क के अलावा SR. 40.00 का अतिरिक्त शुल्क देय है।



    नाबालिगों (15 वर्ष तक) के लिए अपेक्षा:
    (नाबालिक बच्चे को पासपोर्ट उसके 15 वर्ष के होने तक 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है)

    • मूल प्रमाणपत्र (बाद की अतिरिक्त पुस्तिका/ओं/पासपोर्ट, अगर कोई हो, सहित)
    • पासपोर्ट आवेदन पर माता और पिता, दोनों को हस्ताक्षर करने हैं।
    • नाबालिग को हस्ताक्षर बॉक्स में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए या अँगूठे की छाप लगानी चाहिए (लड़के के मामले में बायाँ अँगूठा और लड़की के मामले में दायाँ अँगूठा)
    • 3 नवीनतम पासपोर्ट-आकार के फोटोग्राफ।
    • इकामा की प्रति।

    टिप्पणी: अगर पासपोर्ट का नवीकरण कालातीत (expiry) होने की तारीख से 1 वर्ष बाद किया जाता है, तो एक शपथपत्र भरा जाना है और SR. 95.00 के सामान्य शुल्क के अलावा SR. 40.00 का अतिरिक्त शुल्क देय है।
    पासपोर्ट सेवाएं माँगने के समय बच्चा किंगडम में वास्तविक रूप से अवश्य मौजूद होना चाहिए।
    नवजात शिशु और जन्म पंजीकरण के लिए अपेक्षा:
    सउदी अरब के किंगडम में भारतीय माता-पिता के यहाँ पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को अलग पासपोर्ट जारी किया जाता है। माता/पिता के पासपोर्ट में बच्चे के नाम सम्मिलित करना सम्भव नहीं है।
    सउदी अरब के किंगडम में भारतीय माता-पिता(ओं) के यहाँ जन्मे प्रत्येक बच्चे के जन्म का अधिकारक्षेत्र के क्षेत्रों के आधार पर भारतीय दूतावास, रियाध या भारतीय वाणिज्य दूतावास, जेद्दाह के यहाँ पंजीकरण करवाना आवश्यक है। रियाध, दम्माम, जुबैल, होफुफ, अल जौफ, बुरैदाह, कुरायात, हफ्र-अल-बातिन, अल खाफजी, वाडी-अल-दावासेर, अरर, राफा और सऊदी अरब के उत्तरी/पूर्वी ज़िलों के समीपवर्ती क्षेत्रों में बच्चे का जन्म दूतावास के यहाँ पंजीकृत करवाना आवश्यक है। बच्चे का नाम भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के बाद उसे दूतावास द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और नवजात शिशु को एक अलग पासपोर्ट जारी किया जाता है। कृपया ध्यान दें - बच्चे का जन्म पंजीकरण एक साल के अंदर अवश्य कराना चाहिए।

    बच्चे के लिए जन्म प्रमाणपत्र और अलग पासपोर्ट (BRSP) के लिए अपेक्षाएं:

    • स्वास्थ्य मंत्रालय से मूल जन्म प्रमाणपत्र, इसके अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ।
    • जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र।
    • माता और पिता - दोनों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित पासपोर्ट आवेदन फॉर्म (बच्चे के अँगूठे की छाप हस्ताक्षर बॉक्स में लगाई जानी चाहिए) - लड़के का बायाँ अँगूठा और लड़की का दायाँ अँगूठा।
    • माँ का मूल पासपोर्ट और इसकी फोटोकॉपी।
    • पिता के पासपोर्ट की फोटोकॉपी।
    • अगर पति का नाम पत्नी के पासपोर्ट में सम्मिलित न हो, तो विवाह प्रमाणपत्र की प्रति।
    • बच्चे की 3 पासपोर्ट आकार की फोटो।
    • नाबालिग बच्चे के पक्ष में अलग प्रमाणपत्र के लिए माता-पिता का शपथपत्र (अगर KSA में रह रहे हों, तो माता-पिता, दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए), या
    • उस स्थिति में माता-पिता में से एक द्वारा हस्ताक्षर किया गया शपथपत्र अगर दूसरे माता-पिता के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए जा सकते, या
    • अगर दोनों माता-पिता में से एक माता-पिता गैर-भारतीय हो, तो पति/पत्नी का नाम एक-दूसरे के पासपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।
    • उस स्थिति में दोनों माता-पिता के पासपोर्ट की प्रति, अगर दोनों में से कोई माता-पिता विदेशी हो।
    • माता-पिता दोनों के पासपोर्ट में एक-दूसरे का नाम होना चाहिए।
    खोए हुए पासपोर्ट के बदले में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए अपेक्षा:

    • अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ प्रायोजक का पत्र।
    • पासपोर्ट आवेदन फॉर्म।
    • खोए हुए पासपोर्ट से संबंधित शपथपत्र।
    • खोए हुए पासपोर्ट की फोटोकॉपी।
    • इकामा या चुनाव पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
    • पासपोर्ट-आकार के 5 हालिया फोटोग्राफ।
    • जवाज़त (सउदी पासपोर्ट कार्यालय)/कानूनी अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ पुलिस रिपोर्ट।
    • पासपोर्ट और इकामा का जवाज़त प्रिंट-आउट।

    क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए अपेक्षाएं:

    • क्षतिग्रस्त पासपोर्ट।
    • अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ प्रायोजक का पत्र।
    • पासपोर्ट आवेदन फॉर्म।
    • क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की फोटोकॉपी।
    • इकामा या चुनाव पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
    • पासपोर्ट-आकार के 5 हालिया एक-समान फोटोग्राफ।
    • जवाज़त (सउदी पासपोर्ट कार्यालय)/उस स्थिति में इसके कानूनी अनुवाद के साथ अगर पासपोर्ट का ब्यौरा और फोटोग्राफ पठनीय नहीं है या अगर पासपोर्ट की प्रति उपलब्ध न हो।

    आवेदक के पास वैध पासपोर्ट न होने के मामले में भारत की ओर एकतरफा यात्रा के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपेक्षा और जहाँ नया प्रमाणपत्र तुरन्त जारी नहीं किया जा सकता:

    • आपातकालीन प्रमाणपत्र फॉर्म।
    • अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ प्रायोजक का पत्र।
    • राष्ट्रीयता के संबंध में शपथपत्र।
    • पहचान का प्रमाण/पासपोर्ट प्रति/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।
    • पासपोर्ट-आकार के 4 हालिया फोटोग्राफ।

    ध्यान दें: प्रदान की गई प्रत्येक वाणिज्य दूतावास सेवा के लिए भारतीय कामगार कल्याण निधि (IWWF) के लिए SR. 2.00 वसूल किए जाते हैं।




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